In rare move, Supreme Court reverses own order, grants boy’s custody to mother | सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की कस्टडी मां को दी: पिता के पास रहने से बच्चा एंग्जायटी का शिकार हुआ; कोर्ट बोला- बच्चे का हित ज्यादा जरूरी

[ad_1]

  • Hindi News
  • National
  • In Rare Move, Supreme Court Reverses Own Order, Grants Boy’s Custody To Mother

नई दिल्ली11 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटते हुए 13 साल के बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी। कोर्ट ने पाया कि मां से अलग होने के कारण बच्चा मानसिक तनाव और एंग्जायटी का शिकार हो गया था।

पहले अगस्त 2024 में कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बच्चे की स्थायी कस्टडी पिता को दी थी। लेकिन मां ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि बच्चे में गंभीर मानसिक परेशानी के लक्षण दिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट में भी बच्चे में सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर का खतरा बताया गया।

मां ने यह भी आरोप लगाया कि पिता ने बच्चे को धमकाया और मां से मिलने नहीं दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ी।

कोर्ट बोला- बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ रही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट नया सबूत है और बच्चे की बिगड़ती मानसिक स्थिति में कोर्ट का दखल जरूरी है।

कोर्ट ने कहा;-

QuoteImage

बच्चा अपने पिता को अजनबी मानता है और कभी उसके साथ रात भी नहीं बिताई थी, जबकि मां को वह मुख्य सहारा मानता है।

QuoteImage

क्या है पूरा मामला… दंपती की शादी 2011 में हुई और 2012 में बेटा हुआ। 2015 में तलाक हो गया, जिसके बाद बच्चा मां के पास रहा। 2019 में जब मां बेटे के साथ मलेशिया जाने लगी तो पिता ने कस्टडी के लिए कोर्ट का रुख किया।

फैमिली कोर्ट ने मां को कस्टडी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की मानसिक स्थिति देखते हुए मां के पक्ष में फैसला सुनाया।

—————————-

ये खबरें भी पढ़ें …

सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता से वापस ली, घर का खाना नहीं खिला पाया

सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल की बच्ची की कस्टडी मां को देने का फैसला दिया क्योंकि बच्ची का पिता उसे घर का बना खाना नहीं खिला पाया।

केरल हाईकोर्ट ने बच्ची के मां और पिता को 15-15 दिन बेटी के साथ रहने रहने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में पिता ने दलील दी कि वह सिंगापुर में काम करता है। उसने तिरुवनंतपुरम में एक घर किराए पर लिया है। बेटी के साथ समय बिताने के लिए हर दो सप्ताह में सिंगापुर से आता था। पूरी खबर पढ़ें…

हाईकोर्ट ने रील बनाने वाले बच्चों की कस्टडी दादा-दादी से छीनी, कहा- ये गंभीर लापरवाही

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया। जस्टिस पंकज भंडारी ने 11 साल की एक बच्ची और उसके छोटा भाई (7) के यूट्यूब इस्तेमाल को लापरवाही मानते हुए दादा-दादी से उनकी कस्टडी छीनकर मां को सौंप दी। पूरी खबर पढ़ें…

बच्चों की कस्टडी के लिए मुकदमेबाजी:पिता को कब मिलती है कस्टडी; क्या बच्चा खुद ले सकता है इसका फैसला

एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी ने आरोप लगाए थे कि जरूरत के समय नवाजुद्दीन कभी भी बच्चों के पास मौजूद नहीं थे। ऐसे में वे किस आधार पर कस्टडी मांग रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top