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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि कहा कि अगर महिला काफी पढ़ी-लिखी हैं, तो उसे एलिमनी मांगने की बजाय खुद कमाकर खाना चाहिए। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण-पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), बी आर गवई की बेंच ने कहा, ‘आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी-लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करतीं? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। खुद कमाकर खाना चाहिए।’
CJI ने महिला से कहा कि आप एक फ्लैट से संतुष्ट हो जाइए या 4 करोड़ रुपए लेकर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में कोई अच्छी नौकरी ढूंढिए। कोर्ट ने फ्लैट या 4 करोड़ रुपए के साथ समझौते का प्रस्ताव रखने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही, मामले को रद्द करने का भी आदेश दिया।

महिला बोली- पति बहुत अमीर, मैं एक बच्चा चाहती थी अपना पक्ष रख रही महिला ने कोर्ट को बताया कि उसका पति सिटी बैंक में मैनेजर के रूप में काम करता है और उसका दो बिजनेस भी है। महिला ने कहा, ‘मेरा पति बहुत अमीर है। उसने यह दावा करते हुए शादी को रद्द करने की मांग की कि मैं सिजोफ्रेनिया (मानसिक बीमारी) से पीड़ित हूं। क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूं, महोदय?’
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे उसकी पिछली नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। महिला ने कहा, ‘मैं एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बच्चा नहीं दिया। उसने यह कहते हुए तलाक की अर्जी दी कि मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हूं।’
महिला के पति की ओर से पेश सीनियर वकील माधवी दीवान ने अदालत से कहा, ‘उसे (पति को) भी काम करना पड़ता है। हर चीज की मांग इस तरह नहीं की जा सकती। इसके बाद CJI ने महिला से कहा कि वह अपने पति के पिता की संपत्ति पर भी दावा नहीं कर सकती।
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