Elderly Parents Leave Rules 2025; Central Govt Employees | 30 Days EL | 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी: इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और व्यक्तिगत कारण भी शामिल; केंद्र ने राज्यसभा में जानकारी दी

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े सवाल का जवाब दिया। - Dainik Bhaskar

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े सवाल का जवाब दिया।

केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। यह प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी।

मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। इस पर उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, ‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 में केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिल सकता है।

इसके अलावा 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave), 8 दिन का कैजुअल लीव और हर साल दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday) का प्रावधान है। इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को पहले से निर्धारित छुट्टियां मिलती रहेंगी, जिसके वे योग्य हैं।

मंत्री बोले- पदों का खाली होना-भरना हमेशा चलने वाली प्रक्रिया सदन में एक और सवाल के जवाब में, जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में पदों का खाली का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों की जरूरतों पर निर्भर करती है।

उन्होंने राज्यसभा को बताया कि 1 मार्च, 2021 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी। जितेंद्र सिंह से सरकारी विभागों, खासतौर से रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय और डाक विभाग में कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों का आंकड़ा मांगा गया था।

ऑर्गन डोनेशन पर केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन छुट्टी का प्रावधान इससे पहले, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 3 अप्रैल को लोकसभा में कहा था कि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन (अंगदान) पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है।

यह छुट्टी सर्जरी के टाइप पर निर्भर नहीं करेगी और इसे सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर अधिकतम 42 दिनों तक लिया जा सकता है। यह आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी ली जा सकती है।

यह प्रावधान 2023 में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के तहत लागू किया गया था, जिससे ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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