Bailable warrant issued again against Malaika Arora | मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर जमानती वारंट जारी: 13 साल पुराने मामले में सुनवाई होगी; सैफ और उनके दोस्तों पर मारपीट का आरोप था


45 मिनट पहले

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मलाइका अरोड़ा के खिलाफ मुंबई की लोकल कोर्ट ने फिर से जमानती वारंट जारी किया है। मामला सैफ अली खान से जुड़ा हुआ है। दरअसल, 13 साल पहले सैफ और उनके दो दोस्तों पर मुंबई के 5 स्टार होटल में साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन और उसके ससुर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। मलाइका भी उस वक्त सैफ के साथ मौजूद थीं, लेकिन वो गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हुईं।

मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी

मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट के एस झंवर इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने सबसे पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को यह वारंट फिर से जारी किया गया क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुईं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

साल 2012 की घटना में मलाइका का नाम

यह घटना 22 फरवरी 2012 की है। सैफ अली खान अपनी वाइफ करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कई दूसरे मेल फ्रेंड्स मौजूद थे। सभी मुंबई के एक फाइव-स्टार होटल में डिनर के लिए गए थे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैफ ने दावा किया था कि पहले इकबाल ने उनपर हाथ उठाया था।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैफ ने दावा किया था कि पहले इकबाल ने उनपर हाथ उठाया था।

सैफ समेत कई लोगों का नाम शामिल

पुलिस के मुताबिक, शर्मा ने एक्टर और उनके दोस्तों के जोर-जोर से बोलने का विरोध किया था, तो सैफ अली खान ने उन्हें धमकी दी और उनकी नाक पर मुक्का मारा था, जिस कारण उनकी नाक में फ्रैक्चर आ गया था। NRI बिजनेसमैन ने सैफ और उनके दोस्तों पर उन्हें और उनके ससुर रमन पटेल के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।​

इकबाल शर्मा और उनके ससुर रमन पटेल ने सैफ अली खान पर मारपीट का आरोप लगाया था।

इकबाल शर्मा और उनके ससुर रमन पटेल ने सैफ अली खान पर मारपीट का आरोप लगाया था।

सैफ ने भी लगाए थे आरोप

सैफ का दावा- इकबाल ने महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स पास किए सैफ ने दावा किया था कि इकबाल ने उस दौरान वहां मौजूद महिलाओं पर भद्दे कमेंट किए थे, जिस कारण झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 21 मार्च 2012 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके तहत सैफ अली खान और उनके दोनों दोस्तों को इंडियन पीनल सेक्शन 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने) और सेक्शन 34( मारपीट) के तहत आरोपी पाया गया है।

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