Coaching centers will refund fees if students leave mid-session | राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 राज्य कैबिनेट में पास: स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा; मिड सेशन छोड़ने पर फीस लौटाएंगे कोचिंग


18 मिनट पहले

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राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया है। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की कैबिनेट मीटिंग में इस बिल को पास किया गया ताकि कोचिंग सेंटर्स के कामकाज पर नजर रखी जा सके और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा सके।

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने कहा कि असेंबली के आने वाले सेशन में बिल को बहस के लिए लाया जाएगा।

लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो कोचिंग सेंटर्स नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनपर इस एक्ट के तहत भारी जुर्माना और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।

24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी लॉन्च होगी

राज्य सरकार राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन करेगी जो सुनिश्चित करेगी कि इन नियमों को सही ढंग से लागू और पालन किया जाए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे।

वहीं जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी के साथ स्टेट लेवल ऑनलाइन पोर्टल और 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन लॉन्च होगी जहां पढ़ाई के प्रेशर से उबरने के लिए स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी जाएगी।

राज्य में दो महीने के अंदर 7 स्टूडेंट सुसाइड

राजस्थान सरकार का ये फैसला कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड के दौरान आया है। कोटा में इस साल अब तक 7 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं।

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