कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए है कि वह केन्द्र द्वारा गठित कमेटी के समक्ष पेश हो।
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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बैंच ने यह निर्देश फिल्म निर्माता कंपनी जानी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जावेद की ओर से याचिका दायर करके कहा गया है कि उसके मामले में ट्रायल चल रहा है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता हैं।
वहीं निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मुकदमे के निपटारा तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट अब मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा।

कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और रियाज ने गला काटकर हत्या कर दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ फिल्म निर्माता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। निर्माता कंपनी जानी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।
एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

ये कन्हैयालाल का परिवार है। इन्होंने उदयपुर फाइल्स मूवी रिलीज करने की मांग की है।
अब तक 2 आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया

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