Indian Railways to Prepare Reservation Chart 8 Hours Before Departure, Major Relief for Waitlisted Passengers | ट्रेन छूटने से 8-घंटे पहले मिलेगी टिकट कन्फर्मेशन की जानकारी: अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है; रेलवे देशभर में लागू करेगा नियम


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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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ये फैसला पिछले हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। - Dainik Bhaskar

ये फैसला पिछले हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वोटिंग टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव कर रही है। अब लंबी दूरी की ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था।

ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे दूर-दराज क्षेत्र से स्टेशन आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।

रात 9 बजे तैयार होगा चार्ट

नए बदलावों में जो ट्रेनें दोपहर 2 बजे से पहले छूटती हैं, उनका चार्ट पिछली रात 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। इससे दूर-दराज या शहर के बाहर से आने वाले यात्रियों को टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या टिकट दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

PRS सिस्टम भी होगा हाईटेक

रेलवे दिसंबर 2025 तक अपना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) पूरी तरह अपग्रेड करेगा। नए सिस्टम में एक मिनट में 1.5 लाख टिकट बुकिंग हो सकेंगी, जो अभी के 32 हजार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है।

साथ ही, नया PRS मल्टी-लैंग्वेज और यूजर-फ्रेंडली होगा, जिसमें सीट चुनने, फेयर कैलेंडर देखने और दिव्यांग, स्टूडेंट्स व मरीजों के लिए खास सुविधाएं मिलेंगी।

वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे

इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।

उल्लंघन के लिए जुर्माना:

  • AC के लिए जुर्माना: ₹440
  • स्लीपर के लिए जुर्माना: ₹250

इसके अलावा, आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा, जहां आप पकड़े गए हैं।

कल से तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी

1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है।

तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम 10 सवाल-जवाब में समझें…

सवाल 1. तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्यों लाए गए हैं?

जवाब: कई बार ऐसा देखा गया कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था।

नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है, जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन-AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी।

सवाल 2. आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा?

जवाब: अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने आधार नंबर को अपने IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा।

जब आप टिकट बुक करने जाएंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP डालने के बाद ही आपकी बुकिंग कन्फर्म होगी। काउंटर पर भी यही प्रोसेस होगा, जहां आपको आधार नंबर देना होगा और OTP वेरिफाई करना होगा।

सवाल 3. अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या मैं तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा?

जवाब: फिलहाल नए नियमों के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो तत्काल टिकट बुक करना मुश्किल हो सकता है। बिना आधार के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में नहीं बताया गया है।

रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया।

सवाल 4. पहले 30 मिनट तक एजेंट्स को बुकिंग से क्यों रोका गया है?

जवाब: तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह शुरू होती है- AC के लिए 10 बजे और नॉन-AC के लिए 11 बजे। पहले देखा गया कि एजेंट्स इन शुरुआती मिनटों में ही ज्यादातर टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम लोग चूक जाते थे। अब पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे आम लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

सवाल 5. काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है?

जवाब: अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन OTP के जरिए होगा। यानी, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि OTP आ सके। अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो भी उस यात्री का आधार नंबर और OTP चाहिए होगा।

सवाल 6. क्या ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए हैं?

जवाब: हां, ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए हैं। सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं बताई गई है।

सवाल 7. अगर मैं किसी एजेंट से टिकट बुक करवाऊं, तो क्या होगा?

जवाब: पहले 30 मिनट तक तो एजेंट्स तत्काल टिकट बुक ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी, अगर कोई एजेंट टिकट बुक करता है, तो उसे भी आधार और OTP वेरिफिकेशन करना होगा।

सवाल 8. अगर मुझे कोई दिक्कत आए, तो क्या करूं?

जवाब: अगर आपको टिकट बुक करने में कोई परेशानी हो, जैसे OTP न आए या आधार लिंक न हो, तो आप IRCTC हेल्पलाइन (139) पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो नजदीकी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी मदद मांग सकते हैं। आधार से जुड़ी दिक्कत हो, तो UIDAI की हेल्पलाइन (1947) पर संपर्क करें।

सवाल 9. क्या मुझे अपने IRCTC अकाउंट में आधार लिंक करने की जरूरत है?

जवाब: हां, अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट में आधार नंबर लिंक करना जरूरी है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके “My Profile” सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वरना OTP नहीं आएगा।

सवाल 10. क्या ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे?

जवाब: हां, ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे, जहां तत्काल टिकट की सुविधा है। चाहे आप दिल्ली से मुंबई का टिकट बुक करें या कोलकाता से चेन्नई का, आधार ऑथेंटिकेशन हर जगह जरूरी होगा।

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