Jalandhar court Bollywood Actor Rajkummar Rao hurting religious sentiments case hearing update | Jalandhar court | Bollywood Actor Rajkummar Rao | Punjab | फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ केस में आज फिर सुनवाई: राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, वकील बोले-सम्मन गलत पते पर गए – Jalandhar News

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जालंधर कोर्ट में आज राज कुमार राव के केस में सुनवाई होगी। (फाइल फोटो)

फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ (2017) में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप से जुड़े केस में आज (30 जुलाई) जालंधर अदालत में फिर सुनवाई होगी। यह मामला अभिनेता राजकुमार राव, फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दर्ज है।

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सोमवार को राजकुमार राव ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। वे करीब 4 बजे कोर्ट पहुंचे, जहां न्यायाधीश सृजन शुक्ला ने उन्हें जमानत दे दी। उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पिछली सुनवाई में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिस कारण उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा।

आज की सुनवाई में केस की आगामी कार्यवाही को लेकर अहम बहस की संभावना है। शिकायतकर्ता पक्ष ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। राजकुमार राव की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जैसा राज कुमार राव के वकील ने बताया

राज कुमार राव की ओर पैरवी कर रहे सीनियर वकील दर्शन सिंह दयाल ने कहा- ईशांत शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा उनके क्लाइंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि बहन होगी तेरी फिल्म में राज कुमार राव द्वारा भगवान शिव के स्वरूप की बेइज्जती की है। वकील दर्शन सिंह दयाल ने आगे कहा- सीन में दिखाया गया था कि शिव भगवान ने पैरों में स्लीपर पहने हुए हैं।

वकील बोले- गलत पते पर जा रहे थे सम्मन

वकील ने आगे कहा- मान्यता के अनुसार हिंदू नेताओं की इससे भावनाएं आहत हुईं। जिसके चलते उन्होंने साल 2017 में एक शिकायत दर्ज करवाई। जिसके आधार पर मामला दर्ज हो गया। केस में धार्मिक भावनाएं आहत करने का दर्ज किया गया था। केस में राज कुमार राव को जो सम्मन भेजे जा रहे थे, वह उनके गलत पते पर जा रहे थे। क्योंकि उन पर दर्ज मामले के अनुसार उनका पता गुड़गांव का लिखा गया था। मगर वह मुंबई के अंधेर में रहते थे।

बहन होगी तेरी में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने राव के साथ काम किया था।

बहन होगी तेरी में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने राव के साथ काम किया था।

दयाल बोले- सम्मन का जवाब न मिलने पर जारी हुई अरेस्ट वारंट

वकील दयाल ने आगे कहा- जिसके चलते उन्हें आ रहे सम्मन के बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस ने केस में पन्ना लाल और एक अन्य व्यक्ति की मुंबई से गिरफ्तारी हुई थी। जिनकी बाद में रेगुलर बेल हो गई थी। मगर राज कुमार राव को आ रहे सम्मनों के बारे में पता नहीं चला तो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था।

दर्शन सिंह दयाल ने आगे कहा- मगर सोमवार को उनकी बेल हो गई थी। कोर्ट में दलील दी गई थी कि सम्मन गलत पते पर जा रहे थे, जिसके चलते राव को पता नहीं चला। दर्शन सिंह दयाल ने आगे कहा- अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। केस में श्रुति हसन को कोर्ट ने क्लीनचिट दे दी थी।

बहन होगी तेरी फिल्म का ये वो पोस्टर है। जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। जिसमें भगवान शिव के पैर में स्पीलर दिखाए गए थे।

बहन होगी तेरी फिल्म का ये वो पोस्टर है। जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। जिसमें भगवान शिव के पैर में स्पीलर दिखाए गए थे।

क्या है मामला?

यह केस वर्ष 2017 में थाना डिवीजन नंबर 5, जालंधर में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता, जो स्थानीय शिवसेना नेता और फिल्म के निर्माता बताए जाते हैं, ने आरोप लगाया था कि फिल्म में भगवान शंकर को अनुचित ढंग से दर्शाया गया, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। शिकायत में यह भी कहा गया कि फिल्म का एक पोस्टर और दृश्य आपत्तिजनक थे।

इस आधार पर पुलिस ने फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़, निर्माता अमुल विकास मोहले, अभिनेत्री श्रुति हासन और अभिनेता राज कुमार राव के खिलाफ धारा 295-ए और 153-ए समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। श्रुति हसन को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

हिंदू नेता ईशांत शर्मा, जिन्होंने राव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

हिंदू नेता ईशांत शर्मा, जिन्होंने राव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

दर्ज की गई एफआईआर में क्या बोले हिंदु नेता ईशांत शर्मा

जालंधर में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक, फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता पर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, फिल्म में भगवान शिव को कार्टून जैसी छवि में दिखाया गया, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपमानजनक लगी।

शिकायतकर्ता हिंदू नेता ईशांत शर्मा ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तुति न केवल भगवान शिव का अनादर करती है, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर साझा करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी प्रयास किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि फिल्म के निर्माता अमुल विकास मोहन, निर्देशक अजय पन्नलाल, और अभिनेता राजकुमार राव सहित आरोपियों ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

शिकायतकर्ता ने लिखा कि इस तरह का कृत्य न केवल हिंदू समाज को दुखी करता है, बल्कि समाज में धार्मिक आधार पर दुश्मनी पैदा करने की भी संभावना बढ़ाता है। शिकायतकर्ता इशांत शर्मा ने पुलिस से मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 295-A और 153-A के तहत केस दर्ज कर लिया था।

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