Mumbai Train Blast Case Update | Bombay High Court Decision | मुंबई ट्रेन धमाका केस- सभी 12 आरोपी बरी: हाईकोर्ट बोला- प्रॉसिक्यूशन सजा दिलाने में नाकाम रहा; 2006 की घटना में 180 लोग मारे गए थे

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मुंबई8 मिनट पहले

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मुंबई ट्रेन धमाका मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। घटना के 19 साल बाद फैसला आया है।

जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) द्वारा पेश सबूत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं।

11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके की ट्रेनों के सात कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजरों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे।

ब्लास्ट शाम छह बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजकर 35 मिनट के बीच हुए। यह वो वक्त था, जब मुंबई की लोकल ट्रेनों में लाखों पैसेंजर काम के बाद घर लौटते हैं।

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