National Herald case| Sonia, Rahul Gandhi wanted to usurp Rs 2k crore AJL company: ED to Delhi court | नेशनल हेराल्ड केस, ED बोली- सोनिया-राहुल AJL हड़पना चाहते थे: कोई समझदार आदमी 90 करोड़ लोन के बदले ₹2000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों बेचेगा


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नई दिल्ली6 मिनट पहले

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स हैं और दोनों के पास 76% हिस्सेदारी है। फोटो- AI जनरेटेड है - Dainik Bhaskar

सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स हैं और दोनों के पास 76% हिस्सेदारी है। फोटो- AI जनरेटेड है

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की अदालत में कहा कि सोनिया और राहुल गांधी 2000 करोड़ रुपए की एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (AJL) को हड़पने की कोशिश की। यही कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार को पब्लिश करती है।

ED के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने कहा AJL घाटे में थी, लेकिन 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद उसने AICC से ₹90 करोड़ का कर्ज लिया और चुकाने में असमर्थ रही। आमतौर पर ऐसी हालत में संपत्तियां बेची जाती हैं, लेकिन यहां पूरी कंपनी को हथियाने की साजिश रची गई।

सोनिया और राहुल ने यह साजिश रची थी। इसके लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है।

AJL ने कांग्रेस से 90 लाख का कर्ज लिया था और कहा था कि वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। इसके बाद यंग इंडियन कंपनी ने AJL का अधिग्रहण किया, जिसकी संपत्ति 2 हजार करोड़ थी। ईडी ने कहा कि ये दिखावटी फंडिंग थी, असल में AJL से कोई लेन-देन नहीं किया गया था।

पिछली सुनवाई में ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग पर कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी को नवंबर 2023 तक 142 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।

ED जब्त करेगी ₹661 करोड़ की संपत्तियां अप्रैल में ED ने एक बयान में कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ED ने PMLA एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के नियम 5(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे हैं, जहां ये संपत्तियां हैं। ED ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की थी।

661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ED ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

ED ने मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस दिया गया, कि वह हर महीने किराया/लीज राशि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर करे।

सोनिया-राहुल से घंटों हुई थी पूछताछ जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में पांच दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।

नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था।

आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) का अवैध अधिग्रहण कर लिया।

स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था।

स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।

जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी।

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