Udaipur Files Controversy; Supreme Court | Kanhaiya Lal Murder – Mohammad Javed | कन्हैयालाल-हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम-कोर्ट का इनकार: कहा- आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं; 11 जुलाई को रिलीज होगी ‘उदयपुर फाइल्स’ – Jaipur News


देश में चर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं।

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दरअसल, इस हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। रिलीज पर रोक को लेकर इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को याचिका को खारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

यह फिल्म का पोस्टर है। मूवी 11 जुलाई को रिलीज होगी।

यह फिल्म का पोस्टर है। मूवी 11 जुलाई को रिलीज होगी।

कोर्ट ने कहा- मूवी रिलीज होने दें, आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से लगाई याचिका में कहा गया था कि इस केस में अभी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में यदि मूवी राजस्थान में रिलीज होती है तो ट्रायल प्रभावित होगा। याचिका में आरोपी मोहम्मद जावेद ने मूवी को राजस्थान में रिलीज न करने की याचिका लगाई थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा- फिल्म को रिलीज होने दें। यदि आपको कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं।

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। इसके निर्माता अमित जानी हैं। कन्हैयालाल के किरदार में बॉलीवुड एक्टर विजय राज है। रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदार में नजर आएंगे।

फोटो मंगलवार को दिल्ली का है। मूवी के प्रमोशन के लिए कन्हैयालाल का परिवार भी मौजूद था।

फोटो मंगलवार को दिल्ली का है। मूवी के प्रमोशन के लिए कन्हैयालाल का परिवार भी मौजूद था।

दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई जा चुकी है याचिका इस फिल्म को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। मदनी ने याचिका में दावा किया है कि 26 जून 2025 को जारी फिल्म का ट्रेलर ऐसे संवादों और घटनाओं से भरा है, जिनके कारण 2022 में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हुआ था। इसमें फिर से वही सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की पूरी क्षमता है।

इस याचिका पर कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली का बयान भी सामने आया था। यश का कहना था- ये मूवी किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। मेरे पिता के हत्याकांड पर आधारित इस मूवी में वो सब कुछ दिखाया है, जो मेरे पिता के साथ हुआ। कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके खिलाफ आतंकवादी षडयंत्र में कुछ पाकिस्तानी और भारत में उनसे जुड़े लोग थे। ये मूवी बताती है कि ​कैसे आतंकवाद की जड़ें हमारे यहां काम करती है।

कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और रियाज ने गला काटकर हत्या कर दी थी।

कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और रियाज ने गला काटकर हत्या कर दी थी।

तीन साल से बेटे ने नहीं पहले चप्पल-जूते, बाल भी नहीं कटवाए कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली पिता के निधन के तीन साल बाद आज भी अपने तीन प्रण पर अडिग हैं। पहला ये कि उन्होंने पिता की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है। दूसरा, तीन साल से बिना जूते-चप्पल के नंगे पैर रहते हैं। साथ ही बाल भी 3 साल से नहीं कटवाए हैं। यश का कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती। वे उनकी ​ये तीनों प्रण नहीं तोड़ेंगे।

यह कन्हैयालाल का परिवार है। परिवार ने अभी तक अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया है।

यह कन्हैयालाल का परिवार है। परिवार ने अभी तक अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया है।

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

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राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत:हाईकोर्ट ने कहा- NIA लोकेशन साबित नहीं कर पाई; अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने पर जताई नाराजगी

कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा- NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। (पूरी खबर पढ़ें)



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