‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद कन्हैयालाल की पत्नी जशोदा ने PM मोदी को लेटर लिखा है। जशोदा ने लेटर में लिखा कि मुस्लिम संगठनों और उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में फिल्म को रुकवा दिया है। मैंने खुद फिल्म देखी है, यह त
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उन्होंने लेटर में आगे लिखा- बच्चे बता रहे हैं कि फिल्म पर अब मोदी सरकार फैसला करेगी। आपको तो पता ही है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ और अब उल्टा वही लोग कोर्ट में जा रहे हैं जिन्होंने इनको मारा है। जशोदा ने प्रधानमंत्री से फिल्म रिलीज कराने का आग्रह करते हुए लिखा कि इससे पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल सकेगी। साथ ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

2 दिन पहले कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बैंच ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी।
केंद्र सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सप्ताह में याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।
याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म के जरिए देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर सकती है।

कन्हैयालाल की पत्नी जशोदा और उनके दोनों बेटे।
बेटा कह चुका 3 साल से केस पेंडिंग, न्याय कब मिलेगा? फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के बाद कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने कह चुका था कि एक तरफ मूवी पर रोक की सुनवाई और फैसले इतने जल्दी हो जाते हैं, दूसरी तरफ मेरे पिताजी के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। 3 साल से केस पेंडिंग है, न्याय कब मिलेगा?
दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। अब तक 2 आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।
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