The matter of appointment of VC reached the High Court | VC की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा: पहली बार नए नियम से होनी थी नियुक्ति, पैनल के दो सदस्यों पर क्रिमिनल केस


19 मिनट पहले

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MP हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की चयन कमेटी में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को रखा गया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर कहा है कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर आखिरी फैसला कोर्ट की याचिका पर फैसले के आधार पर होगा।

अनूपपुर जिले के अजय मिश्रा ने ये याचिका दायर की है। इनका कहना है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इनमें 1 सदस्य राष्ट्रपति के सुझाव से और 2 सदस्य यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सुझाव के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

यूनिवर्सिटी के सुझाए सदस्यों पर क्रिमिनल केस

याचिका में कहा गया है कि जिन सदस्यों को यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सुझावों के आधार पर कमेटी में रखा गया है उन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी का हवाला देते हुए पेटिशनर ने कहा कि इस वजह से दोनों को कमेटी से निकाल देना चाहिए।

यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और तीन प्रोफेसर्स को इस मामले में रिस्पोंडेंट बनाया है।

कोर्ट ने तीन हफ्तों में मांगा जवाब

इस मामले में चीफ जस्टिस एस के केट और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने तीन हफ्तों के अंदर रिस्पोंडेंट्स से एफिडेविट के जरिए जवाब मांगा है। कोर्ट ने आगे कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति कोर्ट के फैसले के आधार पर ही की जाएगी।

पहली बार नए नियम से नियुक्ति हो रही है

जनवरी 2025 में ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यानी UGC ने वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर नियम बदले थे। नए नियमों के अनुसार किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास 10 वर्ष का टीचिंग एक्‍सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा।

अपने फील्‍ड के ऐसे एक्‍सपर्ट, जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्‍सपीरियंस रखते हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्‍छा हो, वे वाइस चांसलर (VC) बन सकते हैं। VC की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी का गठन करेंगे, जो अंतिम फैसला लेगी।

इससे पहले राज्यपाल के रिकमेंडेशन के आधार पर वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती थी। इसके लिए 10 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस जरूरी था।

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